salman_khan0123_post_1344591174सलमान को झटका
जोधपुर,।फिल्म अभिनेता सलमान खान जिला एवं सत्र न्यायालय से झटका लगा है। अवधिपर हथियारों से शिकार करने के आरोप में आम्र्स एक्ट के तहत विचाराधीन मामले में पांच गवाहों से पुन: जिरह करने की अनुमति देने सम्बन्धी निगरानी याचिका को जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने इस संबंध में सीजेएम कोर्ट के आदेश का यथावत रखा है।आम्र्स एक्ट प्रकरण में सलमान के वकील ने गवाह शिवचरण बोहरा, उदयकुमार, रजत कुमार मिश्र, विजय नारायण व मामले के जांच अधिकारी अशोक पाटनी से पुन: जिरह करने की अनुमति का प्रार्थना-पत्र पेश किया था, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) अनुपमा राजीव बिजलानी ने 23 अप्रैल को नामंजूर कर दिया था। जिसके खिलाफ सेशन न्यायालय (जोधपुर जिला) में निगरानी याचिका दायर की गई। दोनों पक्षों ने इस पर बहस पूरी कर ली थी। सेशन न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला 14 मई तक सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को न्यायालय ने इस मामले में सीजेएम के कोर्ट के आदेश के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया।यह है मामला- वर्ष 1998 में अपनी फिल्म हम साथ-साथ है की जोधपुर में शूटिंग के दौरान सलमान ने अन्य फिल्मी कलाकारों के साथ हरिणों का शिकार किया था। पकड़े जाने पर सलमान के कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक पिस्टल व एक राइफल बरामद की थी। बाद में जांच में यह खुलासा हुआ कि इन दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि पूरी हो चुकी है। इस पर आम्र्स एक्ट में सलमान खान के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया जबकि हरिण शिकार के तीन मामले दर्ज किए गए। इनमें से दो मामलों में सलमान को सजा हो चुकी है और ये दोनों मामले अब उच्च न्यायालय में लम्बित चल रहे है। वहीं कांकाणी हरिण शिकार प्रकरण की सुनवाई चल रही है

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