कोयला घोटाला: अदालत ने पूर्व कोयला सचिव और अन्य की जमानत मंजूर की
कोयला घोटाला: अदालत ने पूर्व कोयला सचिव और अन्य की जमानत मंजूर की

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आज पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता की जमानत मंजूर कर ली। यह कदम अदालत ने छत्तीसगढ के एक कोयला ब्लॉक को एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड को आवंटित किए जाने में अनियमितता के आरोप से जुड़े एक मामले में उठाया गया है।

गुप्ता कोयला घोटाले से जुड़े सात मामलों में आरोपी हैं । इनके अलावा अदालत ने इस मामले में वरिष्ठ लोक सेवक के एस क्रोफा, कंपनी के दो निदेशकों अनिल गुप्ता और दीपक गुप्ता तथा तीन अन्य अमित सिंह, राकेश सिंह और जगन नाथ पांड़ा की भी जमानत मंजूर कर ली।

सभी सातों आरोपियों की जमानत एक लाख रपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती बॉंड पर मंजूर की गई है। अदालत ने जमीन और कंपनी के नेटवर्थ के संबंध में जांच समिति के सामने तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में आरोपियों और कंपनी को तलब किया था। अदालत ने मामले की अगली कार्रवाई के लिए 23 मार्च निर्धारित की है।

अदालत ने सीबीआई की ओर से दाखिल उस आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को तलब किया था जिसमें सीबीआई ने दावा किया था कि खनन अनुबंध पाने के लिए आरोपी जांच समिति के साथ धोखा करने के आपराधिक षडयंत्र में शामिल थे।

( Source – PTI )

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