काबीना मंत्री शिवपाल यादव समेत पांच के खिलाफ गैर-जमानती वारंट की तामील पर रोक
काबीना मंत्री शिवपाल यादव समेत पांच के खिलाफ गैर-जमानती वारंट की तामील पर रोक

उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ काबीना मंत्री शिवपाल सिंह यादव, पारस नाथ यादव और भाजपा सांसद मनोज तिवारी समेत पांच लोगों के खिलाफ जारी गैर-ज़मानती वारंट की तामील पर जिला न्यायाधीश की अदालत ने रोक लगा दी है।

अभियोजन अधिकारी सत्यप्रकाश श्रीवास्तव ने आज यहां बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर सत्यवान सिंह ने गत 21 मई को वरिष्ठ काबीना मंत्री शिवपाल सिंह यादव, पारस नाथ यादव, सभा में शरीक रहे सपा के तत्कालीन स्टार प्रचारक और इस समय भाजपा के सांसद मनोज तिवारी, सपा विधायक ज़ाहिद बेग और सपा जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट जारी किया था। जिला न्यायाधीश कमल किशोर शर्मा ने इस वारंट की तामील पर कल रोक लगा दी।

मालूम हो कि साल 2009 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान शहर के अज़ीम उल्लाह चौराहा पर प्रशासन की इजाजत के बगैर एक सभा का आयोजन किया गया था। इस मामले में मौजूदा काबीना मंत्री शिवपाल सिह यादव समेत कुल 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले में बाकी अभियुक्त तो अदालत में पेश हुए थे लेकिन शिवपाल सिंह यादव, पारस नाथ यादव, मनोज तिवारी, सपा विधायक ज़ाहिद बेग और सपा जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी हाजिर नहीं हुए थे। इसी वजह से उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और पुलिस अधीक्षक को इन सभी को 14 जून तक अदालत में पेश करने के निर्देश दिये थे।

श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किये जाने के बाद इस मामले में जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गयी थी।

( Source – पीटीआई-भाषा )

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