उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और बीसीसीआई को प्रशासकों के नामों का सुझाव देने की अनुमति दी
उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और बीसीसीआई को प्रशासकों के नामों का सुझाव देने की अनुमति दी

उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्र सरकार और बीसीसीआई से कहा कि वे क्रिकेट की शीर्ष संस्था के संचालन के लिये प्रशासकों की समिति में नियुक्ति के नामों के सुझाव सीलबंद लिफाफों में दे।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने शीर्ष अदालत के फैसले और उसके बाद के आदेशों के अनुरूप आईसीसी की फरवरी में होने वाली बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करने के लिये बोर्ड को निर्धारित प्र्िरक्रया का पालन करके तीन नामों का सुझाव देने की भी अनुमति दे दी।

पीठ ने बीसीसीआई और केन्द्र से कहा कि सीलबंद लिफाफे में ये नाम 27 जनवरी तक दिये जायें। इसके साथ ही न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 30 जनवरी के लिये स्थगित कर दी।

( Source – PTI )

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *