सरकार नये नियम के तहत विधानसभा में विश्वास मत पेश कर सकती है : विधानसभा अध्यक्ष
सरकार नये नियम के तहत विधानसभा में विश्वास मत पेश कर सकती है : विधानसभा अध्यक्ष

बिहार विधानसभा ने एक नया नियम बनाया है जिसके तहत सरकार सदन में विश्वास मत पेश कर सकती है। यह जानकारी आज विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने दी।

उन्होंने यहां संवाददाताओं को बताया कि इससे पहले विधानसभा के नियम 41 के तहत अध्यक्ष अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर प्रक्रिया के तहत विश्वास प्रस्ताव पेश कराते थे।

चौधरी ने कहा, ‘‘अब नियम 109 में विश्वास मत के लिए नया प्रावधान शामिल किया गया है जिसे पिछले बजट सत्र में सदन ने मंजूरी दी थी।’’ उन्होंने कहा कि प्रक्रिया और कामकाज संहिता नियमों में इस तरह का नियम नहीं था जिन्हें मूल रूप से 1952 में बनाया गया था।

उन्होंने कहा, ‘‘नये प्रावधान का पहली बार तब इस्तेमाल किया गया जब 28 जुलाई को जद यू …भाजपा गठबंधन सरकार के लिए नीतीश कुमार ने विश्वास मत की मांग की।’’ प्रक्रिया के बारे में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विश्वास मत दो परिस्थितियों में पेश किया जा सकता है। पहला राज्य सरकार के निर्देश पर और दूसरा जब सरकार खुद इसे पेश करना चाहे।

चौधरी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और सुभाष सी कश्यप और जी सी मल्होत्रा जैसे संसदीय मामलों के विशेषज्ञों से विचार- विमर्श करने के बाद विश्वास मत के नये नियम बनाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि बजट और इसके बाद की प्रक्रिया के लिए नियम 169 में संशोधन किया गया है।

( Source – PTI )

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