ई दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जे.एन.यू.) के छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में कन्हैया की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि कन्हैया को जांच में सहयोग करते रहना होगा। कन्हैया पर देशद्रोह का केस है। कन्हैया को मैजिस्ट्रेट के सामने 10,000 रुपए का बेल बॉन्ड भी भरने के लिए कहा गया है। अंतरिम जमानत के कागजात तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद कन्हैया को रिहा कर दिया जाएगा।

वहीं दूसरी तरफ जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई के बाद झड़पों की आशंका के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों, टै्रफिक और पीसीआर इकाइयों को हिदायत जारी कर उनसे खासतौर पर जेएनयू के अंदर और आस पास तथा दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में सख्त निगरानी करने को कहा है। पुलिस सूत्र ने बताया कि हिदायत में कहा गया है कि कन्हैया कुमार के जमानत पर बाहर आने को लेकर यह आशंका है कि वह काफी तादाद में अपने समर्थकों के साथ जंतर मंतर, जेएनयू और डीयू जा सकता है।

इसमें एआईएसएफ और आइसा जैसे छात्र संगठन और कुछ राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हो सकते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि एबीवीपी और कुछ राजनीतिक दलों सहित अन्य दक्षिणपंथी संगठन इन सभाओं का विरोध कर सकते हैं और इन संगठनों के बीच झड़प होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि विषय की संवदेनशीलता और गंभीरता को देखते हुए सख्त निगरानी रखी जाए और स्थानीय पुलिस पर्याप्त महिला कर्मियों के साथ उपयुक्त बंदोबस्त करे। पीसीआर, यातायात पुलिस को भी किसी अप्रिय घटना को टालने को कहा गया है।

दिल्ली पुलिस के अपने रूख से पलटने और उच्च न्यायालय में कन्हैया की जमानत याचिका का विरोध किए जाने के बाद पहले भी हिदायत जारी की गई थी। इसे कल फिर से जारी किया गया। जेएनयू में एक विवादास्पद कार्यक्रम को लेकर देशद्रोह के एक मामले के सिलसिले में 12 फरवरी को कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया था। उसे कल उच्चतम न्यायालय से छह महीनों के लिए अंतरिम जमानत मिल गई।default (13)

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