jailमध्यप्रदेश में शाजापुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एच के मिश्रा ने हत्या के एक मामले में 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

प्रदेश पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि शाजापुर जिले के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एच के मिश्रा ने हत्या के एक मामले में कल शुक्रवार को दिये गये फैसले में हनोती गांव के रहने वाले 11 आरोपियों मोहन सिंह, अजरुन सिंह, भारत सिंह, राहुल सिंह, लच्छू सिंह, संजय सिंह, भगवान सिंह, लाड़ सिंह, शंकरलाल, भगवान सिंह और माखन सिंह को आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में एक आरोपी करण सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि शाजापुर जिले के मक्सी थाना क्षेत्र में 25 अक्तूबर 2014 को इंदर सिंह अपने भाई- प्रभुलाल, भतीजे-अजरुन तथा जमाई-राधेश्याम के साथ अपने घर पर था। शाम को माखन गुर्जर उनके घर आया और प्रभुलाल को अपने साथ लेकर खेत की तरफ चला गया।

उन्होंने बताया कि इंदर को शंका होने पर वह अजरुन और राधेश्याम के साथ खेत की तरफ प्रभुलाल को देखने गया, वहां देखा कि नाथु गुर्जर के खेत पर आरोपीगणों ने एकमत होकर पुरानी रंजीश को लेकर तलवार व कुल्हाड़ी से प्रभुलाल की गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी।

घटना की सूचना मक्सी थाने को होने पर पुलिस ने मोहन सिंह एवं अन्य 11 के विरूद्घ भादवि की धारा 302, धारा 147, धारा 148, धारा 149 के अन्तर्गत दर्ज किया गया।

( Source – PTI )

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