एनजीटी ने सरकार को नोटिस जारी किया
एनजीटी ने सरकार को नोटिस जारी किया

राष्ट्रीय हरित अधिकरण :एनजीटी: ने एक अप्रैल से लागू किये जाने वाले नये उत्सर्जन नियमों को टालने के वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम के आग्रह के खिलाफ दायर याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है।

एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स :सियाम: और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

पीठ ने कहा, ‘‘प्रतिवादियों को नोटिस जारी कीजिए। दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना है।’’ पीठ में न्यायमूर्ति राघवेंद्र एस राठौर और विशेषज्ञ सदस्य अजय देशपांडे भी शामिल हैं। एनजीटी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि निर्धारित की है। अधिकरण डॉक्टर आर के शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने कहा कि नये उत्सर्जन नियमों को लागू करने को टालने और बीएस-3 वाले वाहनों के स्टॉक की बिक्री के लिए समय की मांग करने के सियाम के आग्रह से वह व्यथित हैं। याचिका में कहा गया है कि सभी प्रकार के वाहनों, चाहे वह इस वर्ष ही क्यों न बने हांे, उसे एक अप्रैल, 2017 के बाद बेचने और उनके पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जानी जब तक कि उनका निर्माण बीएस-4 के मानकों के अनुरूप नहीं किया गया हो।

( Source – PTI )

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *