उच्च न्यायालय ने नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों से कहा : बिना काम के वेतन नहीं
उच्च न्यायालय ने नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों से कहा : बिना काम के वेतन नहीं

दिल्ली नगर निगम :एमसीडी: के काम पर नहीं आने वाले कर्मचारियों का जिक््र करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना काम के वेतन नहीं ले सकता।

अदालत ने निर्देश दिया कि हर एक सफाई कर्मचारी की पहचान के साथ साथ उसकी ड्यूटी के स्थान तथा समय का ब्यौरा निगमों की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्त िगीता मि}ाल और न्यायमूर्त िसी हरि शंकर की एक पीठ ने कहा कि काम होने पर ही मजदूरी दी जाए। बिना काम के कोई वेतन नहीं लेता। अपना काम नहीं करने के चलन को हटाना होगा। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का भुगतान पहले किया जाए और उसके बाद निगम के अन्य कर्मचारियों को।

पीठ ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की खासी संख्या है और इसके बाद भी दिल्ली गंदगी से पटी हुयी है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 15 हजार सफाई कर्मचारी हैं जबकि उ}ारी दिल्ली नगर निगम में 26 हजार तथा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 23 हजार सफाई कर्मचारी हैं।

पीठ ने तीनों नगर निगमों के आयुक्तों को सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी करने का निर्देश दिया।

( Source – PTI )

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