उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि उप राज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख बताए जाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आप सरकार की अपीलों पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ जल्द गठित करने के अनुरोध पर वह विचार करेगा।
इस मामले को दिल्ली सरकार ने प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष रखा था। जिस पर पीठ ने कहा, ‘‘हम देखेंगे कि यह ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले आएगा या बाद में।’’ दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने पीठ से कहा कि मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष भेजा गया है और अदालत ने मामले को भेजने से पहले कहा था कि यह एक अत्यावश्यक मामला है।
उन्होंने पीठ से कहा कि अदालत ने संविधान पीठ के जल्द गठन की खातिर इस मामले को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखने की इजाजत दी थी। पीठ में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति एसके कौल भी हैं।
( Source – PTI )