नोटबंदी: तमिलनाडु की सहकारी समिति की याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय
नोटबंदी: तमिलनाडु की सहकारी समिति की याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की सहकारी समिति को चलन से बाहर किए गए नोटों को स्वीकार करने और भुगतान की अनुमति देने को लेकर केंद्र एवं आरबीआई को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर कल सुनवाई करने पर आज सहमति व्यक्त की।

वकील की इस दलील के बाद कि यह अत्यावश्यक मामला है क्योंकि सहकारी समिति के सदस्य धन निकाल या जमा नहीं करा पा रहे हैं , प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कल सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध कर दिया।

यह याचिका विल्लुपुरम निवासी एन के कुमार ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कुमार इलाके में स्थित जिंजी प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटी में जमा कराया अपना धन निकाल नहीं पा रहे हंै।

याचिका में कहा गया है कि सहकारी समिति पैसे जमा करती रही है और लॉकर सुविधा मुहैया कराती रही है।

याचिका में केंद्र एवं आरबीआई समेत प्रतिवादियों को आठ नवंबर 2016 को जारी नियमों के क्रियान्वयन के लिए उचित निर्देश देने की मांग की गई है। इस नियम के तहत वित्तीय संस्थानों को उन ग्राहकों को भुगतान करने की अनुमति है जिनके खाते उनके पास हैं।

( Source – PTI )

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