एसआईटी ने 1984 का सिख विरोधी दंगे का एक मामला बंद करने का फैसला किया :पुलिस ने अदालत से कहा
एसआईटी ने 1984 का सिख विरोधी दंगे का एक मामला बंद करने का फैसला किया :पुलिस ने अदालत से कहा

विशेष जांच टीम :एसआईटी: ने 1984 के सिख विरोधी दंगा का एक मामला बंद करने का फैसला किया है क्योंकि इसकी नये सिरे से जांच में आरोपियों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं जुटाया जा सका। इस घटना में मध्य दिल्ली में भीड़ ने दो लोगों को मार डाला था।

पुलिस ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा को बताया कि इसने मामला बंद करने का फैसला लिया है, जिसे एसआईटी के फैसले के बाद दोबारा खोला गया था।

गृह मंत्रालय के एक आदेश पर 2015 में एक एसआईटी के गठन के बाद मामले को फिर से खोला गया और जांच की गई। अदालत को इस बारे में जानकारी दी गई।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आईएसबीटी, कश्मीरी गेट के पास भीड़ द्वारा एक नवंबर 1984 को दंगों के दौरान मारे गए दो सिखों के परिवार के सदस्यों को अदालत ने नोटिस जारी किया था।

पुलिस ने अदालत में दाखिल 16 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए मामले की आगे की जांच बंद की जाती है।

( Source – PTI )

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