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एकल लेनदेन में दो लाख रुपए से अधिक प्राप्ति की रिपोर्ट करें : सीबीडीटी

आयकर विभाग ने आज स्पष्ट किया कि कारोबारियांे और व्यापारियांे को वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री पर 2 लाख रपये के एकल लेनदेन की जानकारी अधिकारियांे को देनी होगी। आयकर नियम, 1962 के तहत नियम 114 ई के दिशानिर्देशांे पर आयकर विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। यह नियम इस साल अप्रैल से लागू हुआ […]