उच्चतम न्यायालय का ताज मानसिंह होटल की नीलामी में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश
उच्चतम न्यायालय का ताज मानसिंह होटल की नीलामी में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश

उच्चतम न्यायालय ने नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद की राजधानी स्थित ताज मानसिंह होटल की नीलामी प्रक्रिया पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया। इस होटल का संचालन टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लि. करती है।

न्यायमूर्ति पी.सी. घोष और न्यायमूर्ति उदय यू ललित ने होटल की नीलामी की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ इंडियन होटल्स कंपनी लि की अपील पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। न्यायालय ने इस होटल को नयी बुकिंग करने से रोकने का एनडीएमसी का अनुरोध भी ठुकरा दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘एक चलते हुये होटल को नयी बुकिंग करने से रोकना बहुत ही मुश्किल है। जब हम मामले की सुनवाई करेंगे तो सारे मुद्दों का फैसला होगा।’’ न्यायालय इस मामले में अब जनवरी के दूसरे सप्ताह में आगे सुनवाई करेगा।

ताज मानसिंह होटल का संचालन करने वाली इंडियन होटल्स कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 27 अक्तूबर के आदेश के खिलाफ आठ नवंबर को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने इस होटल की नीलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने इंडियन होटल्स कंपनी की याचिका यह कहते हुये खारिज कर दी थी कि कंपनी को लाइसेंस अवधि के नवीनीकरण का कोई अधिकार नहीं है और दिल्ली के प्रमुख इलाके एक-मानसिंह रोड पर स्थित इस संपत्ति का लाइसेंस प्रदान करने के लिये अधिकतम धन की अपेक्षा करना एनडीएमसी का अधिकार है।

( Source – PTI )

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