धर्मदास के खिलाफ गैर जमानती वारंट
धर्मदास के खिलाफ गैर जमानती वारंट

सीबीआई की विशेष अदालत ने अयोध्या में बाबरी ढांचा ढहाये जाने के मामले में आरोपी धर्मदास के खिलाफ आज गैर जमानती वारंट जारी किया।

न्यायाधीश आर के यादव ने उक्त आदेश जारी किया क्योंकि ना तो धर्मदास स्वयं व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए और ना ही उनके वकील ने व्यक्तिगत रूप से पेशी के लिए छूट देने का कोई आवेदन किया।

सीबीआई ने अपने गवाह शिवसेना नेता संजय राउत को व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट देने का आवेदन किया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।

उल्लेखनीय है कि अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ढहाये जाने के मामले में साजिश रचने के 34 आरोपी हैं। अदालत ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी और केन्द्रीय मंत्री उमा भारती को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है। जब अदालत पेश होने को कहेगी तब ये लोग व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे।

अन्य आरोपियों को अदालत की रोजाना चलने वाली सुनवाई में पेश होना है। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकता तो उसके वकील को पेशी से छूट का आवेदन करना होगा।

( Source – PTI )

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