नई दिल्लीः अब तक कुल मिलाकर 21.08 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार नंबर के साथ जोड़ा गया है। इस संबंध में जारी ताजा आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में पैन को आधार से जोड़ने के कार्यक्रम की वैधता को स्वीकार किया।न्यूज़ एजेंसी पीटीआई द्वारा हासिल आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 21 करोड़ 08 लाख 16 हजार 676 पैन को आधार संख्या के साथ जोड़ा गया है। हालांकि, आयकर विभाग ने अब तक कुल मिलाकर 41 करोड़ 02 लाख 66 हजार 969 पैन जारी किये हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ”पैन-आधार को आपस में जोड़ने की समयसीमा को पहले ही अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाया जा चुका है। इस संबंध में इसी साल 30 जून को आदेश जारी किया गया था।” ताजा आंकड़ों के मुताबिक 41.02 करोड़ पैन जो अब तक जारी किये गये हैं उनमें से 40.01 करोड़ से अधिक पैन व्यक्तियों से जुड़े हैं। शेष पैन या तो कंपनियों के नाम पर हैं या फिर करदाताओं की दूसरी श्रेणियों से जुड़े हैं।

अधिकारी के मुताबिक अब तक 50 फीसदी के करीब आधार को ही पैन के साथ जोड़ा गया है।आधार और पैन को जोड़ने की समयसीमा को कई बार बढ़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में चल रहे विवाद को देखते हुये समयसीमा को बढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस बायोमेट्रिक योजना की वैधता को चुनौती दी गई थी।

कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने बुधवार को इस संबंध में अपना फैसला सुना दिया है और इन दोनों डाटाबेस को आपस में जोड़ने को सही ठहराया है. सरकार ने कुछ समय पहले ही आयकर रिटर्न दायर करने के साथ आधार संख्या लिखना अनिवार्य किया है। किसी को नया पैन लेने के लिये भी आधार संख्या की जरूरत होगी।