नई दिल्लीः छत्तीसगढ़ में मंत्री की कथित अश्लील सीडी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को जमानत दे दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल के अधिवक्ता फैजल रिजवी ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने आज रायपुर स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में बघेल की ओर से जमानत का आवेदन दिया था जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया गया। बघेल को एक लाख रुपये की जमानत राशि पर रिहा किया गया है।

अधिवक्ता फैजल रिजवी ने बताया कि भूपेश बघेल को अदालत की अनुमति के बगैर देश से बाहर नहीं जाने के लिए कहा गया है. रिजवी ने बताया कि सीबीआई के अधिवक्ता ने इस दौरान भूपेश बघेल को जमानत दिये जाने का विरोध किया और कहा कि बघेल राज्य के मुख्य विपक्षी दल के प्रमुख हैं तथा वह साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। भूपेश बघेल इस महीने की 24 तारीख से रायपुर के केंद्रीय जेल में थे। सीबीआई ने बीते सोमवार को सीडी मामले के आरोपी बघेल, पत्रकार विनोद वर्मा और विजय भाटिया को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। इस दौरान बघेल ने अपने लिए कानूनी सहायता लेने और जमानत लेने से इंकार कर दिया था। इसके बाद उन्हें आठ अक्तूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।