नई दिल्लीः चुनाव आयोग ने चंदे में अनियमितताओं को लेकर आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा है। आयोग ने नोटिस का जवाब देने के लिए बीस दिन का समय दिया है। आयोग का आरोप है कि आप ने चंदे की पूरी रकम ना दिखा कर कम रकम बताई है।बता दें ऐसा करने पर पैरा 16ए में चुनाव चिन्ह रद्द होने के साथ, पार्टी की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।इस पर चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी से स्पष्टीकरण देने को कहा है।आयोग के का कहना है कि अगर नोटिस मिलने के बीस दिन के भीतर आम आदमी पार्टी जवाब नहीं देती है, तो उसका चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया जाएगा। आयोग के मुताबिक आप ने 2014-15 की चंदे की जानकारी भेजी थी, जो आयोग को 30 सितंबर, 2015 को मिली। वहीं आप ने 20 मार्च 2017 को चंदे की संशोधित रिपोर्ट भेजी।

अपनी पहली रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी ने 2696 दानदाताओं की सूची भेजी थी, जिनसे 37 करोड़ 45 लाख रुपए का कुल चंदा मिला। लेकिन अपनी संशोधित रिपोर्ट में आप ने 8262 दानदाताओं से 37 करोड़ 60 लाख रुपए का चंदा मिलना दिखाया। आयोग ने कहा कि उन्हें 5 जनवरी, 2018 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी से रिपोर्ट मिली, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 2014-15 के चंदे में कई विसंगतियां पाई गईं।