hqdefaultकोल आवंटन घोटाले में राठी स्टील के खिलाफ आरोप तय
नई दिल्ली, । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने कोयला खंड आवंटन घोटाला मामले में दिल्‍ली की राठी स्‍टील एंड पावर लिमिटेड, और उसके तीन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आज आरोप तय कर दिये। ये आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और धारा 420 के तहत तय किये गये, जिनका सम्‍बन्‍ध आपराधिक षडयंत्र और धोखाधड़ी से है।सभी आरोपियों राठी स्‍टील एंड पॉवर लिमिटेड और उसके शीर्ष अधिकारियों–प्रबन्‍ध निदेशक प्रदीप राठी, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी उदित राठी और सहायक महाप्रबन्‍धक कुशल अग्रवाल ने कहा कि वे दोषी नहीं हैं। मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी। यह मुकदमा आर एस पी एल को छत्‍तीसगढ़ में केसला उत्तर कोयला खंड के आवंटन में कथित अनियमितताओं से सम्‍बद्ध है ।

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