चुनाव आयोग ने लोकसभा के कार्यकाल में एक साल से कम समय बचने की दलील देते हुये आंध्र प्रदेश की पांच सीटों पर उपचुनाव कराने की जरूरत से इंकार किया है। आयोग ने मंगलवार को जारी बयान में स्पष्ट किया कि आंध्र प्रदेश की पांच सीटें इस साल 20 जून को खाली हुयी थी, जबकि लोकसभा का कार्यकाल अगले साल तीन जून को खत्म होगा। इसलिये जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 ए के अनुसार लोकसभा के कार्यकाल की अवधि एक साल से कम बची होने पर किसी सीट के रिक्त होने की स्थिति में उपचुनाव कराने की जरूरत नहीं है।

चुनाव आयोग ने लोकसभा के कार्यकाल में एक साल से कम समय बचने की दलील देते हुये आंध्र प्रदेश की पांच सीटों पर उपचुनाव कराने की जरूरत से इंकार किया है।

आयोग ने मंगलवार को जारी बयान में स्पष्ट किया कि आंध्र प्रदेश की पांच सीटें इस साल 20 जून को खाली हुयी थी, जबकि लोकसभा का कार्यकाल अगले साल तीन जून को खत्म होगा। इसलिये जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 ए के अनुसार लोकसभा के कार्यकाल की अवधि एक साल से कम बची होने पर किसी सीट के रिक्त होने की स्थिति में उपचुनाव कराने की जरूरत नहीं है।