नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दीपावली पर पटाखे फोड़ने के लिए रात आठ बजे से 10 बजे तक का समय तय करने संबंधी अपने आदेश में बदलाव किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी जैसे स्थानों पर पटाखे फोड़ने के समय में बदलाव होगा लेकिन यह अवधि दिन में दो घंटे से अधिक नहीं होगी। न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि दीपावली पर हरित पटाखे (पर्यावरण के अनुकूल पटाखे) का इस्तेमाल करने के बारे में दिया गया उसका निर्देश दिल्ली-एनसीआर के लिए था, भारत के सभी राज्यों के लिए नहीं।

सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार और पटाखा निर्माताओं की ओर से दायर कई अर्जियों की सुनवाई कर रही थी जिनमें उसके 23 अक्टूबर के आदेश को स्पष्ट करने और उसमें बदलाव करने की मांग की गई थी। सोमवार को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि रात को आठ बजे से दस बजे तक पटाखे फोड़ने के तय समय के अलावा वह राज्य में धार्मिक परंपराओं के अनुरूप दीपावली के दिन सुबह के वक्त पटाखे फोड़ने की इजाजत दे।

पटाखा निर्माताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पर्यावरण के अनुकूल ‘हरित पटाखे इस साल दीपावली पर लेकर आना संभव नहीं है क्योंकि उनके उत्पादन के लिए जरूरी घटक (सेट कंपोजिशन) नहीं हैं।