नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की सड़कों पर 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही परिवहन विभाग को ऐसे वाहन सड़कों पर पाए जाने पर उन्हें जब्त करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों की सूची केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि सीपीसीबी तत्काल एक सोशल मीडिया एकाउंट तैयार करेगा जिस पर नागरिक प्रदूषण के बारे में शिकायत कर सकेंगे। इससे पहले, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था।