नई दिल्लीः पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज के खिलाफ वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोटिस जारी किया। दोनों को भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी किए जाने के फैसले को देश की शीर्ष भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने चुनौती दी थी जिसके बाद उच्चतम न्यायालय नोटिस जारी किए।

मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार ने मंगलवार को अपनी अगुवाई में तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 19 सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में एवनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में शरीफ, उनकी बेटी मरियम और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) मोहम्मद सफदर की जेल की सजा रद्द कर दी थी।

उर्दू भाषा के चैनल समा टीवी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि न्यायमूर्ति निसार की अगुवाई वाली पीठ ने शरीफ और उनकी बेटी को नोटिस जारी किए हैं।

हालांकि कोर्ट ने मोहम्मद सफदर को नोटिस जारी करने की एनएबी की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सफदर की सजा कम थी इस लिए उसके खिलाफ नोटिस नहीं जारी किया जा सकता। एवनफील्ड में संपत्ति के मामले में नवाज को 11 साल, मरियम को 8 और सफदर को एक साल कैद की सजा सुनाई गई थी।