नई दिल्ली: सरकार ने हाल ही में स्कूली बच्चों के बैगों से वजन कम करने के लिए कुछ गाइडलाइन तैयार की है. इन गाइडलाइन्स ने तहत एक से दसवी कक्षा तक के बच्चों के स्कूली बैग से वाजम किया जाना है. इन नए नियमों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों में भेज दिया गया है.

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बता दें कि नई गाइडलाइन के मुताबिक़ चिल्ड्रन स्कूल बैग एक्ट, 2006 के अनुसार स्कूल बैग का वजन छात्रा के वजन से 10 फ़ीसदी से ज्यदा नहीं होना चाहिए.नए नियमों के अनुसार कक्षा पहली और दूसरी के छात्रों के लिए स्कूली बैग का वजन 1.5 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए. वहीँ बात करें कक्षा तीसरी और पांचवी की तो स्कूल बैग का वजन दो से तीन किलो के बीच में होना चाहिए.

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वहीँ जो छात्र कक्षा छठी और सांतवीं में पढ़ते हैं उनके स्कूल बैगों का वजन 4 किलो निर्धारित किया गया है. और कक्ष्या आंठ्वी और नवीं के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन 4.5 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए. वाही बात करें कक्षा दसवीं के छात्रों की तो उनके बैगों का वजन पांच किलो से अधिक नहीं होना चाहिए.