images (1)सलमान की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर
जोधपुर,। फिल्म अभिनेता सलमान खान की तरफ से आर्म्स एक्ट प्रकरण में जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले में पांच गवाहों से पुन: जिरह करने की अनुमति देने सम्बन्धी निगरानी याचिका को जोधपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इस संबंध में सलमान की तरफ से हाईकोर्ट में वापस याचिका लगाई गई है।प्रकरण में सलमान के वकील ने गवाह शिवचरण बोहरा, उदयकुमार, रजत कुमार मिश्र, विजय नारायण व मामले के जांच अधिकारी अशोक पाटनी से पुन: जिरह करने की अनुमति का प्रार्थना-पत्र पेश किया था, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) अनुपमा राजीव बिजलानी ने 23 अप्रैल को नामंजूर कर दिया था जिसके खिलाफ सेशन न्यायालय (जोधपुर जिला) में निगरानी याचिका दायर की गई। गत 14 मई को सेशन न्यायाधीश मनोज कुमार ने इस मामले में सीजेएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया था। अब सलमान की तरफ से हाईकोई में याचिका लगाई गई है।यह है मामला- वर्ष 1998 में अपनी फिल्म हम साथ-साथ है की जोधपुर में शूटिंग के दौरान सलमान ने अन्य फिल्मी कलाकारों के साथ हरिणों का शिकार किया था। पकड़े जाने पर सलमान के कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक पिस्टल व एक राइफल बरामद की थी। बाद में जांच में यह खुलासा हुआ कि इन दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि पूरी हो चुकी है। इस पर आम्र्स एक्ट में सलमान खान के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया जबकि हरिण शिकार के तीन मामले दर्ज किए गए। इनमें से दो मामलों में सलमान को सजा हो चुकी है और ये दोनों मामले अब उच्च न्यायालय में लम्बित चल रहे है। वहीं कांकाणी हरिण शिकार प्रकरण की सुनवाई चल रही है।

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