जीएसटी पर हुई काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। इस बैठक में कई मुद्दों पर सहमित बनी है।
1 जुलाई से जीएसटी लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। स्टेट जीएसटी और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जीएसटी बिल को मंजूरी मिल गई है। साथ ही सिगरेट और लग्जरी प्रोडक्ट में सेस लगाने पर भी आम सहमति बन गई है। अधिकतम 15 फीसदी सेस लगाया जा सकता है।।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में स्‍टेट जीएसटी और यूनियन टेरेटरी जीएसटी बिल को मंजूरी दे दी। इस प्रकार सभी बिलों को काउंसिल मंजूरी दे चुकी है।

साथ ही सिगरेट और लग्जरी प्रोडक्ट में सेस लगाने पर भी आम सहमति बन गई है।

अधिकतम 15% तक सेस लगाने पर आम सहमति बन गई है।

आपको बता दें कि पहले जीएसटी काउंसिल ने 5%, 12%, 18% और 28% रेट तय किया है

चुनिंदा वस्तुओं पर इसके ऊपर सेस भी लगेगा

पांच साल तक राज्यों को रेवेन्यू में कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इसी सेस से होगी।

इसके अलावा जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन के कानून, इनवॉइसेज और रिटर्न्स से संबंधित नियमों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। माना जा रहा है कि 31 मार्च तक सभी 85 लाख केंद्रीय और राज्य के करदाता अपने आपको जीएसटी के नए सिस्टम पर अपग्रेड कर लेगें। अभी तक 51 लाख करदाताओं ने अपने आप को जीएसटी के नए सिस्टम पर अपग्रेड कर लिया है।जीएसटी की अगली बैठक 31 मार्च को होगी ।