नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को हयात होटल में खुले आम बंदूक लहराने वाले आशीष पांडेय को जमानत दे दी है. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने शुक्रवार को आशीष को कोर्ट में 50,000 रु. का व्यक्तिगत बांड भरने के बाद जमानत दी. दिल्ली पुलिस ने आरोपी आशीष के खिलाफ कल गुरूवार को खुलेआम बंदूक लहराने, दो लोगों को डराने धमकाने के मामले में चार्चशीट फाइल की थी. बता दें कि पिछले महीने अक्टूबर में आशीष पांडेय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें वह हयात होटल के बाहर दो लोगों पर बंदूक तानते हुए देखें जा सकते हैं. इस वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आशीष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.
पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र में आशीष पांडे पर हथियार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अलावा पीड़ितों को जबरन रोकने एवं जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम भी लगाया। पुलिस ने आरोपपत्र के साथ वायरल हुई वीडियों की प्रति एवं मौके पर मौजूद लोगों की गवाही भी पेश की थी। आशीष पांडेय ने 18 अक्तूबर को सरेंडर किया था और तब से वह हिरासत में है।

पेश मामले में इससे पहले दो बार आशीष पांडेय की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। ड्यूटी एमएम सुमित आनंद ने 19 अक्तूबर को, तो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील राणा ने 23 अक्तूबर को आशीष को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सत्र अदालत ने आशीष पांडेय की जमानत याचिका खारिज करते हुए अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा था कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों को सही रास्ते पर लाने का समय आ गया है।