article-0-1B862D8B000005DC-463_638x588अधिसूचना को लेकर शुक्रवार को होगी उच्चतम न्यायालय में सुनवाई
नई दिल्ली,। केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच अधिकार को लेकर छिड़ी जंग पर अब उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को यानी 29 मई को सुनवाई करेगा । इस सुनवाई के संबंध में आज उपराज्यपाल ने गृहसचिव से भी मुलाकात की ।गौर हो कि क्षेत्राधिकार के विवाद को लेकर जारी की गई अधिूसचना के संबंध में बुधवार को केन्द्र उच्चतम न्यायालय पहुंचा था । जिसके बाद इसकी आज सुनवायी होनी थी लेकिन अब उच्चतम न्यायालय इसकी सुनवाई शुक्रवार को करेगा । केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जिसमें दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा (एसीबी) को केन्द्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने एवं उनके तबादले एवं नियुक्ति वाली केन्द्र की हाल की अधिसूचना को संदिग्ध बताया गया था ।गृह मंत्रालय ने 21 मई को गजट अधिसूचना जारी कर केजरीवाल सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई (एसीबी) को केंद्रीय कर्मियों, अफसरों और पदाधिकारियों पर कार्रवाई के अधिकार से वंचित कर दिया था । साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल को वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती करने की भी पूर्ण शक्तियां दी गई थीं ।इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी केजरीवाल सरकार के पक्ष में निर्णय दिया था जिसमें कहा था, एलजी अपने विवेकाधिकार के आधार पर काम नहीं कर सकते । वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार से बाध्य हैं और वह उसकी मदद और सलाह से ही काम कर सकते हैं । दिल्ली सरकार को लोगों ने चुना है और केंद्र अपने आदेश से उसके अधिकारों में कटौती नहीं कर सकता । अदालत ने कहा था कि यदि कोई संवैधानिक या कानूनी बाध्यता न हो तो उपराज्यपाल को दिल्ली की चुनी हुई सरकार का सम्मान करना चाहिए।केन्द्र की अधिसूचना की सुनवाई के बारे में आज उपराज्यपाल नजीब जंग भी गृहसचिव एलसी गोयल से मिले। उपराज्यपाल सचिवालय के सूत्रों के अनुसार अधिसूचना को लेकर उच्चतम न्यायालय में होने वाली सुनवाई से पहले उपराज्यपाल ने गृहसचिव से इसके सभी पहलुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की ।

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