सर्वोच्च न्यायालय से केजरीवाल सरकार को झटका
नई दिल्ली,। केंद्र की अधिसूचना पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच चले रहे अधिकारों की जंग को लेकर लड़ाई में अरविंद केजरीवाल सरकार को उच्चतम न्यायालय से झटका लगा है । सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है । इस मामले में केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में अर्जी दायर कर मामले में सुनवाई की मांग की थी । एसीबी अधिकार क्षेत्र मामले में केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है । मामले में दिल्ली सरकार से उच्चतम न्यायालय ने जवाब मांगा है। जबाव देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है।
गौरतलब हो कि इस मामले में केंद्र सरकार की और से एक याचिका दायर की गई थी । उस याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय की व्यवस्था को चुनौती दी थी । गृह मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता जनरल मनिंदर सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका का जिक्र करते हुए कहा था कि उच्च न्यायालय की व्यवस्था के बाद अनिश्चितता व्याप्त है । अदालत इस पर जल्दी सुनवाई कर संविधान के अनुच्छेद 239-एए की स्थिति स्पष्ट करे ताकि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के अधिकारों के बीच संतुलन कायम रहे।