Supreme_Court_of_I_1411603fएआईपीएटी को 17 अगस्त तक घोषित करे सीबीएसई-उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली,। उच्चतम न्यायालय ने आज ऑल इंडिया प्री मेडिकल और प्रीडेंटल इंट्रेंस टेस्ट (एआईपीएमट) की परीक्षा कराने की समय सीमा बढ़ा दी है । सर्वोच्च अदालत ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से कहा है कि वह जल्द परीक्षा कराकर 17 अगस्त 2015 तक रिजल्ट की घोषणा करे ।
सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को परीक्षा कराने के लिए दो महीने का समय दिया है । केंद्रीय अदालत ने गत दिन सीबीएसई को 15 जुलाई तक परीक्षा कराने का निर्देश दिया था। सीबीएसई ने गुरुवार को न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया था कि एक महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराना असंभव है । उसे कम से कम तीन महीने का वक्त चाहिए । जिसे उच्चतम न्यायालय ने मानते हुए सीबीएसई को अतिरिक्त समय देते हुए उसे 17 अगस्त तक का समय दिया है।गौरतलब है कि एआईपीएमटी परीक्षा में देश के कई सेंटरों पर नकल करने का मामला प्रकाश में आया था जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा को रद्द कर दिया था ।

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