सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और छह अन्य के खिलाफ सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या मामले में आरोपपत्र का संज्ञान लिया, जिससे उनके खिलाफ मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है।
सीबीआई की विशेष न्यायाधीश अनुपम कुमारी ने सिवान के पूर्व सांसद और छह अन्य के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान लिया।
एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक के लिए सिवान में काम करने वाले रंजन की हत्या के सिलसिले में आरोपपत्र में आठ लोगों का नाम है।
रंजन की हत्या मामले में सिवान से चार बार सांसद रहे शहाबुद्दीन आरोपी है। मारे गए पत्रकार के परिवार के सदस्यों ने कहा था कि उन्हें मामले में सांसद की संलिप्तता की आशंका है जिसके बाद उसे आरोपी बनाया गया।
( Source – PTI )