वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरमीत चौहान ने आज बताया कि इस व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी एक वीडियो क्लिप के आधार पर दर्ज की गई जो सोशल मीडिया पर चल रही थी । इस वीडियो में गौरक्षा दल के सदस्यों को बहुत क्रूर ढंग से लोगों को मारते पीटते दिखाया गया है ।
उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 382 ,384 ,341 के साथ साथ धारा 148 और 149 के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
कुमार को अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है ।
( Source – पीटीआई-भाषा )