mumbaihighcourtनाशिक कुंभ मेला को लेकर हाईकोर्ट हुआ सख्त
मुंबई,। नाशिक में जुलाई माह में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुं भ मेले को लेकर हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुंबई हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा था कि क्या गोदावरी नदी का पानी पीने योग्य है। इस पर सरकार ने जबाव दिया है कि गोदावरी का पानी मानवीय प्रयोग के लिए ठीक नहीं है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि सरकार ने नीरी संस्थान के वैज्ञानिकों से इस मामले में क्या सलाह लिया है?गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता राजेश पंडित ने बांबे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए कहा है कि गोदावरी नदी का पानी मानवीय प्रयोग के लिए ठीक नहीं है, इस लिए जब तक पानी को मानवीय प्रयोग के लिए नहीं लाया जा सकता है, तब तक सिंहस्थ कुं भ मेलेे के आयोजन को अनुमति न दी जाए। हाईकोर्ट इसी मामले की सुनवाई कर रहा था। सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि नदी के पानी को फिल्टर करके पीने के लिए आपूर्तित किया जाता है। इसी तरह कुंभ मेले में भी प्रयोग किया जाएगा। जनहित याचिका दायर करने वाले राजेश पंडित का कहना है कि गोदावरी नदी के पानी को प्रदूषण मुक्त करके ही वहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाए। सरकार के रवैए को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश अभय ओक की खंडपीठ ने अगली सुनवाई सोमवार को करने का निर्देश देते हुए सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है।

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