जाजपुर जिले में तीन साल पहले एक नाबालिग से बलात्कार के दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनायी है ।
जाजपुर की जिला और सत्र न्यायाधीश पदमा चरण दास ने दानियाबार गांव के 23 वर्षीय आरोपी कालांदी मलिक को 20 साल की सजा सुनायी और उस पर 90 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।
जुर्माना भरने में विफल रहने पर दोषी को सात साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
अभियोजन पक्ष के वकील अजय कुमार दास द्वारा पेश किए गए 15 गवाहों ने पीड़ित के बयानों को सही ठहराया।
जज ने इस बात पर गौर किया कि परिस्थितिजन्य सबूतों और चिकित्सा जांच ने भी मलिक के दोष को साबित किया है ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मलिक अपने गांव की 15 वर्षीय किशोरी को जबरन एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। 15 सितंबर 2013 की घटना वाली रात को पीड़िता पूजा के बाद घर लौट रही थी।
पीड़िता के पिता द्वारा जाजपुर थाने में अगले दिन प्राथमिकी दर्ज कराए जाने पर मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया।
चिकित्सा जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई है ।
( Source – पीटीआई-भाषा )