सहारा प्रमुख की उच्चतम न्यायालय में 300 करोड़ रुपए बैंक गारंटी भुगतान की पेशकश
सहारा प्रमुख की उच्चतम न्यायालय में 300 करोड़ रुपए बैंक गारंटी भुगतान की पेशकश

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने आज उच्चतम न्यायालय में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड :सेबी: को 300 करोड़ रपये का अतिरिक्त भुगतान करने की पेशकश की लेकिन कहा है कि इस राशि को उनकी तरफ से बैंक गारंटी के रूप में समायोजित किया जाना चाहिये।

मुख्य न्यायधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को सुनवाई के लिये अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सहारा प्रमुख की तरफ से उच्चतम न्यायालय में पेश हुये थे और उन्होंने इस मुद्दे को पीठ के समक्ष रखा।

सिब्बल ने पीठ के समक्ष कहा, ‘‘मैं 300 करोड़ रपये अतिरिक्त भुगतान करने के लिये तैयार हूं लेकिन इस राशि को बैंक गारंटी के तौर पर समायोजित किया जाना चाहिये।’’ पीठ में मुख्य न्यायधीश के अलावा न्यायमूर्ति ए.एम खानविल्कर और डी.वाई. चंद्रचूड़ भी शामिल हैं।

उच्चतम न्यायालय ने 3 अगस्त को सहारा प्रमुख राय की पैरोल अवधि को 16 सितंबर तक बढ़ा दिया था। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने शर्त रखी थी कि उन्हें सेबी के पास 300 करोड़ रपये जमा कराने होंगे।

राय को उनकी माता का देहांत होने पर मानवीय आधार पर जेल से पैरोल पर रिहा किया गया था। उन्होंने जब 300.68 करोड़ रपये जमा करा दिये तो अदालत ने उनकी पैरोल अवधि आगे बढ़ा दी। अदालत ने मामले में जमानत के लिये उन्हें शेष राशि जुटाने का अवसर दिया।

( Source – पीटीआई-भाषा )

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