उच्चतम न्यायालय ने रेयान के ट्रस्टियों की अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
उच्चतम न्यायालय ने रेयान के ट्रस्टियों की अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

उच्चतम न्यायालय ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल परिसर में एक छात्र की हत्या के संबंध में समूह के तीन ट्रस्टियों को दी गयी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति ए एम सप्रे ने कहा ‘‘याचिका खारिज की जाती है।’’ गुड़गांव स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में मृत पाये गये सात वर्षीय बच्चे के पिता की ओर से अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर इससे पहले अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा था।

दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न का शव आठ सितंबर को गुड़गांव स्थित स्कूल के वॉशरूम में मिला था। उसका गला रेता हुआ था। अपराध के सिलसिले में हरियाणा पुलिस ने पहले स्कूल बस कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया था। हाल में निचली अदालत ने अशोक को जमानत दे दी थी।

मामला सीबीआई को सौंपा गया और जांच एजेंसी ने हत्या के संबंध में 11वीं कक्षा के छात्र को गिरफ्तार किया।

प्रद्युम्न की हत्या के संबंध में उच्च न्यायालय ने 21 नवंबर को रेयान इंटरनेशनल ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो एवं उनके माता-पिता, संस्थापक अध्यक्ष अगस्टाइन पिंटो एवं प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो को अग्रिम जमानत दी थी।

प्रद्युम्न के पिता ने इन ट्रस्टियों की जमानत रद्द की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

( Source – PTI )

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