न्यायालय ने सुब्रत राय की जमानत रद्द की, जेल भेजने का निर्देश दिया
न्यायालय ने सुब्रत राय की जमानत रद्द की, जेल भेजने का निर्देश दिया

उच्चतम न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय और दो अन्य को दी गयी जमानत समेत सभी अंतरिम राहत आज रद्द कर दीं और उन्हें हिरासत में लेने का निर्देश दिया।

सहारा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन :रिपीट राजीव धवन:ने जब मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि उन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड :सेबी: द्वारा संपत्ति की बिक्री प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है तो न्यायाधीश काफी नाराज हो गये पीठ ने कहा, ‘‘अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें सुनी जाए, पहले आप जेल जाइये। हमें यह मत बताइये कि हमें क्या करना है। सभी अंतरिम व्यवस्था रद्द की जाती है। सभी को हिरासत में लिये जाने का निर्देश दिया जाता है।’’ पीठ में न्यायाधीश ए आर दवे और न्यायाधीश ए के सिकरी भी शामिल हैं।

धवन ने कहा कि यह कहना उचित नहीं है कि उन्हें फिर से जेल भेजा जाना चाहिए। ‘‘हमने पिछले निर्देश के मुताबिक 352 करोड़ रपये पहले ही जमा कर दिए हैं जो 52 करोड़ रपये अतिरिक्त है। यह उपयुक्त नहीं है।’’ सेबी की तरफ से पेश अधिवक्ता ने बताया कि 58 संपत्तियों को नीलामी के लिये रखा गया और उनमें से आठ को 137 करोड़ रपये में बेचा गया। उन्होंने यह भी कहा कि संपत्ति में पांच को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था।

उन्होंने कहा कि सहारा ने उन्हें संपत्ति की जो सूची सौंपी है, उसमें वह भी संपत्तियां भी हैं जो पहले ही कुर्क की जा चुकी है।

इस पर पीठ ने सहारा के अधिवक्ता से कहा, ‘‘आपने उन संपत्तियों की सूची दी है जो पहले से ही कुर्क है। आप सहयोग नहीं कर रहे। यह बेहतर होगा कि आप जेल जायें।’’ पीठ ने सहारा प्रमुख को जमानत जारी रखने के लिये 300 करोड़ रपये जमा करने को कहा।

( Source – पीटीआई-भाषा )

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