इस मामले में वकील एम एल शर्मा की ओर से दलीलें शुरू किए जाने के कुछ ही मिनट बाद न्यायाधीश पी सी घोष और न्यायाधीश अमिताव रॉय की पीठ ने कहा, ‘‘अनुच्छेद 32 का क्या उद्देश्य है। आप इसके तहत ऐसा मामला दायर नहीं कर सकते। यदि आप चाहें तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं।’’ जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण की मांग की तो पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह याचिका को उसके गुण-दोष के आधार पर खारिज नहीं कर रही।
पीठ ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले में तत्कालीन डीआईजी डी जी वंजारा समेत इस मामले में प्रभावित गुजरात पुलिसकर्मियों के लिए रिहाई की खातिर अदालत का रूख करने का रास्ता खोलते हुए कहा, ‘‘कोई भी संबंधित व्यक्ति उचित प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।’’