मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं घोटाले की सीबीआई से जांच कराए जाने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अर्जी पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है।
गौरतलब है कि श्री चौहान ने हाईकोर्ट को एक अनुरोध पत्र लिखकर सीबीआई से जांच कराने की गुजारिश की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के अनुरोध पत्र पर सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए टाल दी है। बुधवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर और जस्टिस आलोक अराधे की डिविजन बेंच ने इस पर सुनवाई की।
एडिशनल एडवोकेट जनरल पी. कौरव ने बताया, बेंच ने इसलिए सुनवाई टाल दी क्योंकि व्यापमं घोटाले में सीबीआई जांच की अर्जियां पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई हैं जिन पर 9 जुलाई को सुनवाई होगी।