एक देश-दो विधान का सिलसिला

(लेखक : श्री राजीव सचान, सुप्रसिध्द स्तंभकार एवं दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर हैं)

_आम धारणा है कि भेदभाव-अलगाववाद को बल देने वाला अनुच्छेद 370 ही एक देश-दो विधान का पर्याय था, लेकिन समय के साथ पता चल रहा है कि ऐसे कई कानून हैं, जो इसी उक्ति को चरितार्थ करते हैं। इनमें से कई को उच्चतर न्यायालयों में चुनौती भी दी गई है।

_इनमें से एक है वक्फ कानून, 1955 । दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में इस कानून के कुछ प्रविधानों को चुनौती देते हुए यह मांग की गई है कि सभी ट्रस्ट और चैरिटी संस्थाओं के लिए एक समान कानून होना चाहिए। कहना कठिन है कि उच्च न्यायालय किस नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन इस कानून के तहत वक्फ बोर्डों को कैसे असीमित अधिकार हासिल हैं, इसका पता इससे चलता है कि तमिलनाड के एक गांव की पूरी जमीन वक्फ संपत्ति बताई जा रही है।

_इसमें वह मंदिर भी शामिल है, जो 1500 साल पुराना है। समझना कठिन है कि जब इस्लाम 1400 साल पुराना है, तब कोई वक्फ बोर्ड 1500 साल पराने मंदिर की संपत्ति पर दावा कैसे कर सकता है?वक्फ बोर्ड संबंधी कानून के प्रविधानों के तहत यह बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी घोषित कर सकता है।

_इसके विपरीत 1991 का धर्मस्थल कानून है, जो धार्मिक स्थलों के परिवर्तन को निषेध करता है। एक तरह से यह कानून लोगों को उन धार्मिक स्थलों को उसी रूप में स्वीकार करने को विवश करता है, जिस रूप में वे 15 अगस्त 1947 को थे, भले ही उन्हें किसी अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़कर बनाया गया हो। यह कानून ऐसे किसी मामले में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार नहीं देता। 

_1991 में बने धर्मस्थल कानून का मूल उद्देश्य वाराणसी, मथुरा आदि में मंदिरों के स्थान पर बनाई गईं मस्जिदों को यथावत रखना और उन्हें संरक्षण देना था। इस कानून के दायरे से अयोध्या मामले को बाहर कर दिया गया था, क्योंकि वह उन दिनों विवाद के केंद्र में था और न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन भी था। ऐसे कुछ और मामले भी विवाद के केंद्र में थे, लेकिन उनकी अनदेखी कर यह कहते हुए एक कानून बना दिया गया कि परमात्मा का वास केवल मंदिर या मस्जिद में नहीं, अपितु मानव के हृदय में होता है। इस कानून के जरिये यही रेखांकित किया गया कि न्यायालय अयोध्या मामले की तो सनवाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही अन्य किसी विवाद की नहीं। 

_इस कानून की संवैधानिकता को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ज्ञानवापी मामले में इस कानून की खूब दुहाई दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि उक्त कानून किसी धार्मिक स्थल के चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता। इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट चाहे जिस नतीजे पर पहंचे, लेकिन देश में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जो दूर से ही दिखते हैं कि उनके स्वरूप और चरित्र को जबरन बदला गया।

_इनमें वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर और मथरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर बनाई गई मस्जिदें ऐसी ही हैं। इसके अलावा दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी हैं। इसका मतलब है इस्लाम की ताकत बताने वाली मस्जिद। यहां पर एक शिलालेख है, जिसमें यह अंकित है कि इस मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू-जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया।

_एक देश-दो विधान को बयान करने वाले कई राज्यों के वे कानुन भी सप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं, जिनके तहत संबंधित राज्य सरकारें मंदिरों के प्रबंधन एवं संचालन का अधिकार अपने पास रखती हैं और उनसे अर्जित होने वाली आय को अपने हिसाब से खर्च करती हैं। इन कानूनों के तहत हजारों हिंदू मंदिरों पर एक तरह से राज्य सरकारों का कब्जा है।

_पिछले माह सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका के अनुसार अकेले तमिलनाडु में सैकड़ों प्रमुख मंदिरों पर राज्य सरकार का नियंत्रण है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कई और याचिकाएं लंबित हैं, क्योंकि जो स्थिति तमिलनाडु में है, वही अन्य राज्यों में भी। सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करने पर विचार कर रहा है। इन याचिकाओं की सुनवाई की प्रतीक्षा करनी होगी और इसी के साथ यह भी जानना होगा कि हिंदुओं को छोड़कर अन्य समुदायों को अपने धार्मिक स्थलों का संचालन अपनी तरह से करने का अधिकार है। यह साफ है कि मंदिरों के प्रबंधन-संचालन संबंधी कानून एक देश-दो विधान के सटीक उदाहरण हैं।

_कोई नहीं जानता कि ऐसे कानून अन्य किसी समुदाय के धार्मिक स्थलों के प्रबंधन-संचालन के लिए क्यों नहीं बनाए गए? क्या केवल हिंदू समुदाय के मामले में ही यह समझा गया कि वे अपने मंदिरों का प्रबंधन-संचालन नहीं कर सकते? जो भी हो, इन कानूनों के माध्यम से अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच खुला भेद किया जा रहा है। आश्चर्य इस पर है कि सेक्युलरिज्म और समानता के सिद्धांत को मुंह चिढाने वाले ऐसे कानूनों को अब जाकर चुनौती दी गई है।

_यदि देश में रह-रहकर समान नागिरक संहिता की मांग होती रहती है, तो इसका कारण भी एक देश-दो विधान को इंगित करने वाला हिन्दू कोड बिल है, जिसके तहत हिंदुओं के विवाह, उत्तराधिकार संबंधी अधिनियम तो बनाए गए, लेकिन अन्य समदायों के लिए ऐसे कानुन बनाने का विचार त्याग दिया गया। चूंकि यह विचार अब तक त्याज्य है, इसीलिए समान नागरिक संहिता की मांग उठती रहती हैं। इसकी आवश्यकता पर उच्च न्यायालयों से लेकर उच्चतम न्यायालय समय-समय पर बल देता रहा है।

_एक देश-दो विधान की झलक दिखाने वाला एक अन्य कानून शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। यह अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों को जैसी छूट प्रदान करता है, वैसी बहुसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों को नहीं और इसी कारण उसके प्रविधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती रहती है।

उपरोक्त लेख में वरिष्ठ स्तंभकार श्री राजीव सचान जी ने भारत में विचित्र कानून व्यवस्था जिसमें अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार दिए जाने से बहुसंख्यक समाज की पीड़ा को स्पष्ट किया गया है l

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here