वरुण गांधी पर से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) हटा लिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक सलाहकार बोर्ड ने वरुण पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए रासुका को गलत करार दिया है। वरुण भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से लोकसभा प्रत्याशी हैं।दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने कहा है कि वह बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगी। वरुण पर पीलीभीत की एक चुनावी सभा में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में प्रदेश सरकार ने रासुका लगा दिया था। बाद में केंद्र सरकार ने भी इस कदम को सही ठहराया था, लेकिन शुक्रवार को बोर्ड के फैसले से केंद्र व प्रदेश सरकारों को झटका लगा है।
वरुण गत 28 अप्रैल को इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष पेश हुए थे। सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश प्रदीप कांत हैं जबकि उच्च न्यायालय के दो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। बोर्ड को ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वरुण गांधी पर लगाए गए रासुका पर अंतिम फैसला करना था।
इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि राज्य सरकार सलाहकार बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करेगी।
उच्च न्यायालय का एक सही फैसला.