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सजायाफ्ता जन प्रतिनिधियों को क्यूँ मिले सरकारी पेंशन... - प्रवक्‍ता.कॉम - Pravakta.Com
उल्लेखनीय है कि किसी आपराधिक मामले में दो साल से आधिक सजा हो जाने पर कानूनन कोई भी नेता सजा ख़तम होने के छ: साल बाद तक चुनाव लड़कर संसद या विधानसभा में नहीं आ सकता। इन कड़े प्रावधानों के बावजूद अपनी पिछली कथित जनसेवा और विधायी सदन में काटे…