नई दिल्ली: देशभर में पटाखों के उत्पादन, उनको बेचने और स्टॉक पर पाबंदी की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दिवाली पर लोग रात 8-10 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। यह आदेश सभी धर्मों के त्यौहारों पर लागू होगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि जो पटाखें चलाए जाएं वो कम धुएं और आवाज वाले हों ताकि प्रदूषण ना फैले। सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों की बिक्री पर से भी कुछ शर्तों के साथ रोक हटाई है। इसके तहत पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है।इससे पहले जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कहा, हालांकि यह मामला सोमवार की सूची में शामिल था, लेकिन इस पर निर्णय 23 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।शीर्ष कोर्ट ने 28 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि शीर्ष कोर्ट ने 2017 में दिल्ली-एनसीआर में दीपावली पर पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी।