नई दिल्ली : बीजेपी सांसद और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी पर गोकुलपुरी स्थित घर की सीलिंग तोड़ने के मामले में केस दर्ज हुआ है। यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है। घर की सीलिंग नगर निगम और पुलिस की ओर से की गई थी। मनोज तिवारी के खिलाफ गोकुलपुरी थाने में आईपीएस की धारा 461 और डीएमसी एक्ट के तहत हुई है। बता दें कि दिल्ली में सीलिंग के मुद्दे पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो चला है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी पर सीलिंग कराने का आरोप लगा रहीं हैं, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तिवारी का कहन है कि वह सीलिंग तोड़ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है।

मनोज का ऐलान- फिर तोड़ेंगे सीलिंग
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ऐलान किया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर में जिस घर की सीलिंग उन्होंने रविवार को तोड़ी थी, मंगलवार को एक बार फिर वह उस घर की सीलिंग तोड़ेंगे। मनोज तिवारी ने कहा, ‘मैं आज फिर से ताला तोड़ने जाऊंगा। मोनिटरिंग कमिटी पिक एंड चूज कर रही है। नगर निगम के कर्मचारी-अधिकारी भ्रष्ट हैं। सीलिंग अभियान ओखला में क्यों नहीं चलाया जा रहा? सब केजरीवाल की साजिश है. मैं केजरीवाल को सड़क पर आने की चुनौती देता हूं?’