नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने 22 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। भट्ट पर एक वकील को गिरफ्तार करने के लिए साजिशन मादक पदार्थ रखने के आरोप हैं।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ की बैंच ने कहा कि याचिका गुजरात हाईकोर्ट को भेजी जा सकती है।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, याचिका में आरोप लगाया गया था कि भट्ट को हिरासत में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करने के लिए जरूरी किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करने दिए जा रहे हैं।

बनासकांठा पुलिस से संबद्ध कुछ पूर्व पुलिसकर्मियों सहित भट्ट और सात अन्य को शुरू में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। भट्ट 1996 में बनासकांठा जिला के पुलिस अधीक्षक थे।