नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि इस त्योहारी मौसम में दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य कोई पटाखे नहीं बेचे जाएंगे।
जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बैंच ने कहा कि जिन पटाखों का निर्माण पहले से हो चुका है, उन्हें इस त्योहारी मौसम में देश के अन्य भागों में बेचा जा सकता है।
बैंच ने कहा कि तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में त्योहार पर सुबह चार से पांच बजे के बीच और रात को नौ से दस बजे के बीच एक-एक घंटे के लिए पटाखे फोड़े जा सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि सामुदायिक रूप से पटाखे फोड़ने के संबंध में उसका निर्देश पूरे देश में दो घंटे के लिए लागू होगा। कोर्ट ने कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों (ऑनलाइन) के माध्यम से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध पूरे देश में लागू है।