नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के गोकुलपुर गांव में सील किए गए एक परिसर का ताला तोड़ने के लिए भाजपा सांसद मनोज तिवारी को न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए कहा। न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति अब्दुल एस. नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने तिवारी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करते हुए उन्हें 25 सितंबर से पहले अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया और कहा, “यह जरूरी है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं करनी चाहिए।”तिवारी द्वारा किए गए
समिति ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती है।