
2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले की सुनवायी कर रही एक विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और द्रमुक नेता कनीमोई दोनों को आज इस मामले में बरी कर दिया।
अदालत ने इस मामले के अन्य सभी आरापियों और तीन कंपनियों को भी बरी कर दिया है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने 2जी घोटाला मामले में आज फैसला सुनाया। इस फैसले ने पूर्ववर्ती संप्रग सरकार को बहुत परेशान किया था।
राजा और अन्य आरोपियों के खिलाफ अप्रैल 2011 में दायर अपने आरोपपत्र में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि 2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंसों के आवंटन के दौरान 30,984 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने दो फरवरी, 2012 को इन आवंटनों को रद्द कर दिया था।
( Source – PTI )