
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने आज एम्स के पूर्व सीवीओ संजीव चतुर्वेदी की वह अपील खारिज कर दी जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें वह सभी काम दिए जाएं जिनके लिए संस्थान में उप सचिव का पद सृजित किया गया है।
कैट ने चतुर्वेदी का आवेदन खारिज कर दिया जिसमें सुपरविजन, अवसंरचना परियोजनाओं में बदलाव, प्रबंधन एवं संसथान का नियंत्रण तथा विशेषज्ञों के साथ समन्वय आदि के कार्य दिए जाने की मांग की गई थी।
चतुर्वेदी ने 23 जून 2011 को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ‘‘बेसिक रेफरेन्स ऑर्डर’’ के कार्यान्वयन की मांग करते हुए न्यायाधिकरण से अनुरोध किया था कि उन्हें संस्थान में उप सचिव के कार्य दिए जाएं।
( Source – पीटीआई-भाषा )