
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव के संभावित कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिये हंै।
अदालत ने यह निर्देश सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिभा पांडेय की एक जनहित याचिका पर दिया है जिसमें मांग की गयी है कि विधानसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने चाहिए जिससे कि मतदाताओं को सुविधा रहे और मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो सके।
न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही की पीठ ने उक्त आदेश के साथ मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय कर दी है।
याची के अधिवक्ता अशोक पांडेय के मुताबिक उत्तर प्रदेश की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 27 मई तक है इसलिए इससे बहुत पहले चुनाव कराया जाना उचित नहीं होगा।
( Source – PTI )